बेंगलुरु, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के बीच कर्नाटक सरकार ने निजी शिक्षण संस्थानों को नए सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया नहीं टालने और अगले सत्र के लिए फीस जमा करवाने पर कानून कार्रवाई की चेतावनी दी है। मीडिया को जारी वीडियो संदेश में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने कहा, " पता चला है कि कुछ निजी शिक्षण संस्थान अभिभावकों से अगले सत्र की फीस अप्रैल अथवा मई के महीने में जमा करने की मांग कर रहे हैं। स्कूल समयसीमा तय कर रहे हैं।” मंत्री ने बताया कि कोविड-19 और लॉकडाउन के मद्देनजर शिक्षा विभाग ने परिपत्र जारी कर कहा था कि प्रवेश प्रक्रिया और सत्र 2020-21 के लिए फीस एकत्र करने पर अगले सरकारी आदेश तक रोक रहेगी। इसमें ऐसे छात्रों से भी फीस वसूलने पर रोक थी, जोकि वर्तमान में पढाई कर रहे हैं। कुमार ने कहा, " मैं यह साफ कर रहा हूं, कोई भी संस्थान सरकारी आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ स्कूल अथवा शिक्षण संस्थान की मान्यता रद्द करने समेत शिक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।" साथ ही मंत्री ने स्कूलों से कहा कि वे फीस वसूलने के लिए अभिभावकों को भेजे गए परिपत्र को वापस लें और अगले सरकारी आदेश तक इन्हें निरस्त रखें।
फीस की मांग करने वाले स्कूलों को कर्नाटक सरकार ने चेताया
• Mahendramani Pandey